आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: अब दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने सीएम केजरीवाल को किया तलब

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो समन जारी किए हैं - एक कथित आबकारी नीति घोटाले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-17 08:06 GMT

नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो समन जारी किए हैं - एक कथित आबकारी नीति घोटाले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि दो अलग-अलग मामलों में दो समन मुख्यमंत्री को दिए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड मामले में 18 मार्च जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को जाँच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

मंत्री आतिशी ने कहा कि जिस दिन (शनिवार को) चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई, उसी दिन जल बोर्ड से जुड़े एक "झूठे" मामले में सीएम केजरीवाल को एक और समन मिला।

उन्होंने आगे कहा कि समन की टाइमिंग से पता चलता है कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।

आतिशी ने कहा, "बयान का सार यह है कि दिल्ली जल बोर्ड मामले में स्पष्टता की कमी है, जिसे केजरीवाल को संभावित रूप से गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव के लिए उनके अभियान में बाधा डालने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।"

इससे एक दिन पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा दायर एक मामले में जमानत दे दी थी, जिसमें एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री को 15 हजार रुपये के जमानत बांड और एक लाख रुपये की जमानत पर राहत दी।

ईडी सूत्रों के अनुसार, नया समन दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी किया गया है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड के भीतर संदिग्ध अवैध टेंडरिंग और आपराधिक गतिविधि की कथित आय की संभावित लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही है।

अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

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