कानून: मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी केस में राहुल गांधी रांची कोर्ट में नहीं हुए हाजिर

मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-06 09:59 GMT

रांची, 6 जुलाई (आईएएनएस)। मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

कोर्ट ने इस केस में चार्ज फ्रेम करने पर बहस के लिए आज की तारीख तय की थी और इस दौरान बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में राहुल गांधी को निजी तौर पर उपस्थित होना था।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की। इसपर कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को भेजा गया समन मिला है या नहीं, इसकी सर्विस रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में वारंट जारी नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।

यह केस रांची के लालपुर निवासी एडवोकेट प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। सिविल कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद के अनुसार, राहुल गांधी ने रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर होते हैं।

शिकायतवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया।

इस पर राहुल ने याचिका दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया है।

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