कानून: दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-07 15:14 GMT

नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनकी पहले कई बार विस्तारित न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर दोनों को आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया था।

ईडी ने यह कहते हुए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है और अगर रिहा किया गया तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकते हैं।

पिछली सुनवाई में उसने कहा था कि जब तक सिसोदिया की उपचारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है, तब तक की उनकी नियमित जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया था कि दो मंचों से एक साथ राहत मांगना कानूनी अनुशासन के तहत अस्वीकार्य है और उन्होंने ट्रायल कोर्ट से उपचारात्मक याचिका के निपटारे का इंतजार करने का आग्रह किया था।

अदालत ने हाल ही में सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

उत्पाद नीति मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है।

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