अपराध: फ्रांस, नॉर्वे ने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की कार्रवाई का किया समर्थन

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फ्रांस ने इसका समर्थन किया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-22 03:06 GMT

पेरिस, 22 नवंबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फ्रांस ने इसका समर्थन किया है।

आईसीसी के प्री-ट्रायल चैंबर ने नेतन्याहू और गैलेंट पर कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 के बीच 'मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध' करने का आरोप लगाया है।

इस बीच, सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद डेफ पर 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने गुरुवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की गारंटी है और आदेश का सभी स्थितियों में पालन किया जाना चाहिए।

लेमोइन ने संवाददाताओं से कहा कि दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन करना जारी रखेगा।

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री को फ्रांस आने पर गिरफ्तार किया जाएगा, तो लेमोइन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इसे कानूनी रूप से जटिल मुद्दा बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का मेजबान देश फ्रांस, गाजा और लेबनान में सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बेहद चिंतित है, जिन्हें इजरायली हमले में नुकसान पहुंचा है।

इस बीच, नॉर्वे ने भी आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन किया है। देश के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने गुरुवार को कहा कि आईसीसी गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि आईसीसी अपने आदेश को विवेकपूर्ण तरीके से पूरा करे। मुझे विश्वास है कि न्यायालय उच्चतम निष्पक्ष सुनवाई मानकों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा।

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