आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: अमानतुल्ला खान के खिलाफ समन का पालन न करने की शिकायत वापस नहीं लेंगे ईडी ने दिल्ली की अदालत को बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ समन का पालन न करने की शिकायत वापस नहीं लेगी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-20 13:56 GMT

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ समन का पालन न करने की शिकायत वापस नहीं लेगी।

ईडी के सात समन का पालन न करने की शिकायत पर खान न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ने न्यायाधीश से खान को अदालत के समक्ष सशरीर पेश होने का निर्देश देने का आग्रह किया।

अदालत ने मामले को जांच के लिए 27 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को मामले में 13 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आप विधायक शुक्रवार आधी रात के बाद ईडी कार्यालय से निकले। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने विधायक द्वारा ईडी के समन पर हाजिर नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की थी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा, जिन्होंने 9 अप्रैल को ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया था, ने ईडी की शिकायत पर खान को समन जारी किया था।

शनिवार को एसपीपी बेंजामिन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग करने वाले आवेदन के विपरीत, ईडी अपनी शिकायत वापस नहीं लेगी।

एसपीपी ने कहा, "उसने समन का पालन न करने का अपराध किया है, इसलिए यह शिकायत दर्ज की गई है।"

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि खान, जो पहले एक गवाह थे, बाद में अग्रिम जमानत मांगकर और जांच से बचकर मामले में आरोपी बन गये।

एसपीपी बेंजामिन ने पहले इस मामले में खान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा था कि उनकी संलिप्तता अन्य आरोपियों से कहीं अधिक है, जिन्हें पहले ही पकड़ा जा चुका है और उन पर आरोप लगाए जा चुके हैं।

ईडी ने खान के असहयोग को जांच के निष्कर्ष में बाधा बताया था।

यह आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान की कथित गलत नियुक्ति से संबंधित है।

ईडी ने मामले में जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

मामला ओखला में कथित तौर पर अवैध धन से अर्जित की गई 36 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित है, जिसके लिए कथित तौर पर खान ने आठ करोड़ रुपये नकद दिए थे।

ईडी ने कहा कि संपत्ति खान के कहने पर खरीदी गई थी और 27 करोड़ रुपये नकद लेनदेन के सबूत पेश किए गए।

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