आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग फिर से खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-04 10:20 GMT

नई दिल्ली, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थिति संविधान के अनुसार सही नहीं है।

सीएम केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट ने गुरुवार को व्यक्तिगत विशेषाधिकारों पर राष्ट्रीय हित की प्रधानता को रेखांकित किया, लेकिन संकेत दिया कि मुख्यमंत्री को हटाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

कोर्ट ने कहा, "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। लेकिन यह केजरीवाल की निजी राय है। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते, तो यह उन पर निर्भर है। हम कानून की अदालत हैं। क्या आपके पास कोई उदाहरण है कि न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगाया गया है?"

पीठ ने वकील से कहा कि उन्हें संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह न्यायिक हस्तक्षेप की अपेक्षा करने के बजाय संवैधानिक अधिकारियों से निवारण की मांग करें।''

पीठ ने कहा, "यह एक व्यावहारिक मुद्दा है, कानूनी मुद्दा नहीं। हम इसमें नहीं पड़ेंगे, राज्यपाल पूरी तरह से सक्षम हैं। उन्हें हमारे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है।"

पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली इसी तरह की एक याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Similar News