कानून: गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सीबीआई को इस मामले में 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
सीएम केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार मामले में फिलहाल 14 दिन (12 जुलाई तक) तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद एजेंसी की हिरासत की वैधता पर सवाल उठाया।
26 जुलाई को सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।
पिछले हफ्ते तिहाड़ जेल में केंद्रीय एजेंसी की ओर से सीएम केजरीवाल से पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की सीबीआई को अनुमति दी गई थी।
हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मई में सीएम केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|