बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे बिलकिस बानो केस के तीन आरोपी, समर्पण अवधि बढ़ाने के लिए दाखिल किया आवेदन

  • सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे बिलकिस बानो केस के तीन आरोपी
  • समर्पण अवधि बढ़ाने के लिए दाखिल किया आवेदन
  • आरोपियों ने आवेदन में दिया पर्सनल प्रॉब्लम का हवाला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-18 06:14 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के सबसे चर्चित बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए साल में बड़ा फैसला लिया गया था। नए साल के दूसरे हफ्ते में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने 8 जनवरी को केस के 11 आरोपियों को बरी करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश भी दिया था। अब इन्हीं आरोपियों में से तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया है।

समर्पण अवधि बढ़ाने के लिए दाखिल किया आवेदन

दरअसल, तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर समर्पण की अवधि बढ़ाने को लेकर अपील की है। अपने इस आवेदन में उन्होंने पर्सनल प्रॉब्लम का हवाला देते हुए समर्पण की समय अवधि में छूट मांगी है। समर्पण अवधि बढ़ाने की अपील करने वाले आरोपियों में गोविंद नाई, मितेश भट्ट और रमेश चांदना शामिल है। जहां गोविंद नाई ने 4 सप्ताह की मोहलत मांगी है। वहीं मितेश भट्ट और रमेश चांदना ने समर्पण के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा है।  

कोर्ट ने रद्द किया था गुजरात सरकार का फैसला

गौरतलब है कि इससे पहले सभी 11 दोषी 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में जेल में थे। लेकिन गुजरात सरकार ने सभी दोषियों की सजा माफ कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक्शन लिया था। और सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया था।

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