बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषियों की याचिका, रविवार तक करना होगा समर्पण
- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी दोषियों की याचिका
- दोषियों ने किया था समर्पण अवधि बढ़ाने की मांग
- रविवार (21 जनवरी) तक करना होगा समर्पण
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में गुजरात के सबसे चर्चित बिलकिस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सभी दोषियों को दो हफ्ते के अंदर समपर्ण करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत सभी 11 दोषियों को इस रविवार (21 जनवरी) तक जेल अधिकारी को रिपोर्ट करनी थी। इससे पहले इनमें से दस दोषियों ने कोर्ट में समर्पण अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन इन सभी दोषियों के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। साथ ही सभी को रविवार तक समर्पण करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया आवेदन
दरअसल, गुरुवार को बिलकिस बानों केस के दस दोषियों ने अलग-अलग कारण बताकर समर्पण अवधि को 4 सप्ताह बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल किया था। अपने इस आवेदन में सभी दोषियों ने अलग-अलग पर्सनल प्रॉब्लम्स बताकर अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। इन प्रॉब्लम्स में अपनी तबीयत, माता-पिता की तबीयत, बच्चों की शादी और फसल की कटाई आदि शामिल थी। लेकिन कोर्ट ने इन समास्याओं में किसी तरह का दम ना होने की वजह से सभी दोषियों की याचिका खारिज कर दी। इन सभी दोषियों में से जिसने अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं डाला था वह बकाभाई खीमाभाई है।
कोर्ट ने रद्द किया था सरकार का फैसला
गौरतलब है कि इससे पहले सभी 11 दोषी 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में जेल में थे। लेकिन गुजरात सरकार ने सभी दोषियों की सजा माफ कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक्शन लिया था। और सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया था।