यूएपीए पर याचिका: यूएपीए की वैधता को चुनौती देने वाली उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
  • यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती
  • छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद ने लगाई याचिका

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-01 04:19 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने खालिद द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा - जो दिल्ली दंगों की "बड़ी साजिश" मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सलाखों के पीछे है।

पीठ ने कहा कि वह 22 नवंबर को खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका के साथ यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। खालिद ने पिछले साल जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में जेएनयू के पूर्व शोधछात्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को यूएपीए को चुनौती देने वाली अन्य मौजूदा याचिकाओं के साथ टैग कर दिया था। खालिद पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में शामिल रहने का आरोप लगाया गया। वह इस मामले में तीन साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं।

आईएएनएस

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