नहीं मिली राहत: राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका, वकील से सप्ताह में 5 दिन मिलने की मांग से संबंधित याचिका खारिज

  • राउज एवेन्यू कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
  • केजरीवाल की याचिका खारिज
  • याचिका में वकीलों से हफ्ते में 5 दिन मिलने की मांग

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-10 06:47 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इसके अलावा उन्होंने ईडी की हिरासत को भी चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि ईडी को रिमांड देना अवैध नहीं था। मंगलवार (9 अप्रैल) को केजरीवाल के याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज ठहराया था। अब आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाजत की मांग करने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। बता दें कि फिलहाल केजरीवाल को अपने वकीलों के साथ कानूनी बैठक करने के लिए हफ्ते में दो दिन का समय दिया गया है। केजरीवाल इसे बढ़ाकर 5 दिन करने की मांग कर रहे थे।

ईडी ने जताया था विरोध

ईडी ने केजरीवाल के कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने की अपील का पिछली सुनवाई में विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि बैठकों की संख्या बढ़ाने पर केजरीवाल इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कानूनी बैठकों की अवधि को बढ़ाने की अपील को जेल मैनुअल के खिलाफ बताया था। उन्होंने कहा था, "केवल इसीलिए कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता है और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।" उन्होंने केजरीवाल के इस स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि कानूनी बैठकों का इस्तेमाल परामर्ष के बजाय दूसरी चीजों में भी किया जा सकता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से अपने वकीलों से मिलने के लिए हफ्ते में दो बार आधे घंटे का समय तय किया गया है।

केजरीवाल के वकील ने दी थी ये दलील

ईडी की तरफ से पेश किए गए दलीलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा था, "मेरे क्लाइंट पर कोर्ट में 35 से 40 मामले चल रहे हैं और ऐसे में हफ्ते में आधे घंटे के लिए सिर्फ दो बैठकें किसी व्यक्ति पर चल रहे मामलों की बारीकियों को समझने के लिए काफी नहीं है।" जैन ने आगे कहा था,"जब आप सांसद संजय सिंह इसी मामले में न्यायिक हिरासत में थे तब उन्हें भी हफ्ते में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी।" बैठकों के दुरुपयोग पर किए गए ईडी के वकील के दावे को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी मामले को अच्छे से जानने के लिए इतना वक्त काफी नहीं है।

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