सुप्रीम कोर्ट द केरल स्टोरी के खिलाफ याचिका पर 15 मई को सुनवाई के लिए सहमत

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-09 15:06 GMT
SC agrees to examine a plea against 'The Kerala Story' on May 15
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने के केरल उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर 15 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद खंडपीठ मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करने के लिए सहमत हुई। 
याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

इस बीच, यह पता चला है कि फिल्म के निर्माताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और तमिलनाडु के सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज नहीं करने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कलात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ है। फिल्म की रिलीज के दिन केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस फिल्म के कारण कुछ भी गलत नहीं होने वाला है।

अदालत ने कहा था, अगर फिल्म को केरल में प्रदर्शित किया जाता है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टीजर और फिल्म के पूर्वावलोकन की जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। इसमें आईएस का संदर्भ है। देश में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो आईएस को संदर्भित करती हैं। अदालत यह समझने में असफल है कि यह फिल्म समाज के खिलाफ कैसे होगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी प्रमाणीकरण दिया है। फिल्म का आधार प्रकृति में काल्पनिक है और जब अतीत में काल्पनिक विषयों को मंजूरी दे दी गई है, तो कोई इस फिल्म की स्क्रीनिंग को कैसे रोक सकता है। सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म शुक्रवार को देशभर में रिलीज हुई।

(आईएएनएस)

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