हालही में देश के कई हिस्सों में हुई हिंसाओं की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली हालही में देश के कई हिस्सों में हुई हिंसाओं की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, याचिका को किया खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-04-26 06:55 GMT
हाईलाइट
  • तवरित कार्रवाइयों और न्याय में वास्तविक न्याय छिप जाता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाओं की जांच करने वाली एक याचिका को किया खारिज। दरअसल इस याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से देश के विभिन्न सूबों में हुई हिंसाओं की जांच की मांग सुको के पूर्व सीजेआई की निगरानी में करने की गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को  फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी राहत की मांग मत करिए  जो इस अदालत द्वारा नहीं दी जा सकती। 

पिटीशनकर्ता विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर  राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई झड़पों की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही याचिकाकर्ता ने  त्वरित चल रही बुलडोजर न्याय  की मनमानी कार्रवाई को लेकर जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ऐसी त्वरित कार्रवाइयों को अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण  बताते हुए ,कहा ऐसा सरकारी एक्शन डेमोक्रेसी  और कानून के शासन की अवधारणा में सही नहीं बैठती। 

शीर्ष कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को अव्यवहारिक बताया। कोर्ट ने कहा कि  जांच पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हो? क्या यह कोई स्वतंत्र है?  उन्होंने इसकी जानकारी मालूम करने की बात कही, ऐसी राहत की मांग न करें जो  कोर्ट नहीं दे सकत। 

 

 

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