शिया मौलवियों ने मुस्लिम स्थलों के नाम बदलने के मामले में पीएम से की हस्तक्षेप की मांग

उत्तर प्रदेश शिया मौलवियों ने मुस्लिम स्थलों के नाम बदलने के मामले में पीएम से की हस्तक्षेप की मांग

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-20 05:30 GMT
शिया मौलवियों ने मुस्लिम स्थलों के नाम बदलने के मामले में पीएम से की हस्तक्षेप की मांग
हाईलाइट
  • इमामबारा शाहनजफ का निर्माण नवाब गाजीउद-दीन-हैदर ने प्रार्थना करने के लिए किया था

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। शिया धर्मगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लखनऊ में मुस्लिम ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के मूल नामों को बहाल करने की मांग करेंगे। शिया धर्मगुरु मोहम्मद मिर्जा यासूब अब्बास ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा इमामबाड़ा शाहनजफ को गाजी-उद-दीन-हैदर के मकबरे के नाम का साइनबोर्ड लगाने के बाद यह घोषणा की।

मौलवी ने इस कार्रवाई को मुस्लिम इतिहास और विरासत को नष्ट करने के प्रयास के रूप में करार दिया। उधर एएसआई अधिकारियों ने दावा किया कि शाहनजफ इमामबाड़ा का उल्लेख प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1920 में गाजी-उद-दीन हैदर की कब्र के रूप में किया गया था, मैने केवल सही साइनबोर्ड लगाए हैं।

मौलाना यासूब अब्बास, जो अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव भी हैं, ने कहा, हमारे (मुस्लिम) इतिहास और विरासत को नष्ट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बड़ा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, इमामबाड़ा शाहनजफ जैसे विरासत स्थल चित्र दीर्घा, सफेद बारादरी और अन्य स्मारक पर्यटन से हर साल सरकार के लिए करोड़ों रुपये का राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं। एएसआई जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं को बनाए रखने या पुनस्र्थापित करने में विफल रहा है। अब उन्होंने मुस्लिम धार्मिक स्थलों के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं।

इमामबारा शाहनजफ का निर्माण नवाब गाजीउद-दीन-हैदर ने प्रार्थना करने के लिए किया था। जब स्मारक का निर्माण करने वाले व्यक्ति ने इसे मकबरा नहीं कहा, तो एएसआई इसे मकबरा कैसे कह सकता है? राणा प्रताप मार्ग पर स्थित शाहनजफ इमामबाड़ा का निर्माण नवाब गाजी-उद-दीन हैदर, अंतिम नवाब वजीर और 1816-1817 में अवध के पहले राजा द्वारा किया गया था।

इमामबाड़ा उनके मकबरे के रूप में कार्य करता था, यह इराक में नजफ में अली के मकबरे की प्रतिकृति है। नवाब गाजी-उद-दीन के अलावा उनकी तीन पत्नियां, सरफराज महल, मुबारक महल और मुमताज महल भी यहां दफन हैं।

लखनऊ के एएसआई अधीक्षक आफताब हुसैन ने कहा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1920 में शाहनजफ इमामबाड़ा का नाम गाजी-उद-दीन-हैदर के मकबरे के रूप में उल्लेख किया गया है। विरासत स्थल बहाली के हिस्से के रूप में, हमने सही नाम का साइनबोर्ड लगाया।

हमने विरासत स्थलों को बहाल करने के लिए कई उपाय किए हैं। शाहनजफ इमामबाड़ा के अंदर, गाजी-उद-दीन-हैदर की कब्र है। इसी तरह, बड़ा इमामबाड़ा (आसाफी इमामबाड़ा) में नवाब आसफ-उद-दौला और छोटा का मकबरा है। इमामबाड़ा (इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक) मुहम्मद अली शाह का मकबरा है। यदि स्थलों के नाम पर कोई आपत्ति है, तो हम उचित कदम उठाएंगे।

एएसआई के विवाद का जवाब देते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा: एएसआई द्वारा दिए गए नाम केवल कागजों पर ही रहते हैं। सदियों से, विरासत स्थलों को उनके मूल नामों से जाना जाता है। यह एक इबादत स्थल है और एएसआई इसे एक मकबरे के रूप में नामित करना चाहता है। .

दिसंबर में शिया मौलवी अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सत्र में भाग लेंगे। हम मुस्लिम विरासत स्थलों के मूल नामों को बहाल करने के लिए एक अभियान शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखेंगे।

 

 (आईएएनएस)

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