आसाराम का बेटा नारायण साईं रेप केस में दोषी करार, 30 अप्रैल को सजा का ऐलान
आसाराम का बेटा नारायण साईं रेप केस में दोषी करार, 30 अप्रैल को सजा का ऐलान
- 30 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान
- आसाराम का बेटा नारायण सांई रेप केस में दोषी करार
- गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। सूरत के सेशन कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया है। आज (शुक्रवार) को गुजरात के सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता ने नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए। साथ ही हर लोकेशन की पहचान की है। पीड़िता इस मामले में 52 गवाहों के बयान दर्ज करा चुकी है, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं। जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए। बता दें कि नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप के 11 साल पुराने इस केस में पीड़िता के बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आसाराम के खिलाफ गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है।
Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram found guilty in a rape case, by Surat Sessions Court. Sentence to be pronounced on April 30 (file pic) pic.twitter.com/zKLosJBOoG
— ANI (@ANI) April 26, 2019
गौरतलब है कि नारायण साईं के खिलाफ जैसे ही दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। वह अंडरग्राउंड हो गया था। वह पुलिस से बचकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। तत्कालीन सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए 58 अलग-अलग टीमें बनाई और तलाशी शुरू कर दी थी।
एफआईआर दर्ज होने के करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त नारायण साईं ने सिख व्यक्ति का भेष धर रखा था। खुद को कृष्ण का रूप बाताने वाले नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद उसके कृष्ण की तरह महिलाओं के बीच बांसुरी बजाने के कई वीडियो भी सामने आए थे।