अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी को मिली जमानत
अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को एक विशेष अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। पुरी फिलहाल इस केस में जेल में बंद हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के प्रवर्तन निदेशालय मामले में रतुल पुरी की नियमित जमानत अर्जी को सुरक्षित रखा था, जिस पर कोर्ट ने सेमवार को फैसला दिया।
A special court grants regular bail to businessman Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/J7bsOCL60z
— ANI (@ANI) December 2, 2019
गौरतलब है कि इससे पहले रतुल पुरी ने अदालत में अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। वहीं, 8 नवंबर को ईडी ने पुरी पर 3600 करोड़ के VVIP चॉपर घोटाले में आरोपी राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप लगाया था। ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि पुरी ने सक्सेना को अपने पिता और चाचा के खिलाफ साक्ष्यों को साझा न करने के लिए दबाव बनाया था।
जांच एजेंसी ने हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (HPPPL) के प्रमोटर पर साक्ष्यों को मिटाने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में रतुल पुरी और सहयोगी नियामत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को जलाने के बाद राख को भी इकट्ठा कर उसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे।