आईएएस अधिकारी को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से मुक्त करने का आदेश खारिज

गैर इरादतन हत्या का मामला आईएएस अधिकारी को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से मुक्त करने का आदेश खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-13 08:00 GMT
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डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2019 के एक सड़क दुर्घटना मामले में आईएएस अधिकारी को गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। हादसे में पत्रकार के.एम. बशीर की तिरुवनंतपुरम में मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप नहीं हटाने और मामले की सुनवाई शुरू करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

हालांकि, अदालत ने दुर्घटना के समय वेंकटरमन के साथ कार में मौजूद महिला वफा फिरोज को बरी कर दिया। वफा ने यह कहते हुए डिस्चार्ज याचिका दायर की थी कि उसने कार में यात्रा करने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथमदृष्टया यह इंगित करता है कि वेंकटरमण ओवरस्पीडिंग कर रहे थे। इस नए फैसले के साथ, आईएएस अधिकारी को अब गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि वेंकटरमन की कार ने बशीर को टक्कर मार दी थी। इससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के बाद वेंकटरमन को नशे की हालत में पाया। लेकिन उनके रक्त के नमूने के संग्रह में देरी के कारण परीक्षण में शरीर में अल्कोहल की उपस्थिति स्थापित नहीं कर सके। वेंकटरमन और फिरोज के खिलाफ संग्रहालय पुलिस, तिरुवनंतपुरम द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

 (आईएएनएस)

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