एनआईए ने गजवा-ए-हिंद मामले में चार्जशीट दायर की

बिहार एनआईए ने गजवा-ए-हिंद मामले में चार्जशीट दायर की

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-06 16:30 GMT
एनआईए ने गजवा-ए-हिंद मामले में चार्जशीट दायर की
हाईलाइट
  • आतंकी गतिविधि

डिजिटल डिस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को पटना की एक विशेष अदालत के समक्ष एक व्यक्ति के खिलाफ गजवा-ए-हिंद मामले में आरोप पत्र दायर किया।

मामला हिंसक आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से जुड़ा है।

पटना के फुलवारीशरीफ निवासी आरोपी मरघूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 18, 18बी और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। जुलाई 2022 में फुलवारीशरीफ पुलिस थाने में प्राथमिक तौर पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।

एनआईए ने कहा- जांच से पता चला है कि आरोपी मरघूब अहमद दानिश जैन नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप गजवा-ए-हिंद का एडमिन था, और लोगों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल में शामिल करने के इरादे से भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को जोड़ा था। आरोपी मरघूब अहमद दानिश ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बिप मैसेंजर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उक्त गजवा-ए-हिंद समूह बनाया था। उसने बीडी गजवा-ए-हिंदबीडी के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ा था।

 

आईएएनएस

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