चुनाव चिह्न् रिश्वत मामले में सुकेश की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई को

नई दिल्ली चुनाव चिह्न् रिश्वत मामले में सुकेश की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई को

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-05 11:00 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के निर्वाचन आयोग रिश्वत मामले में उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर लिखित जवाब जमा कराने के लिए कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को बुधवार को और समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में केस दर्ज किया था। अदालत ने 2 मार्च को ईडी और सुकेश देानों को लिखित जवाब जमा कराने के लिए कहा था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुकेश के वकील ने लिखित जवाब देने के लिए और समय मांगा।

वहीं ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपना लिखित जवाब दे दिया है। इसके बाद जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कथित ठग को याचिका पर अपना जवाब देने के लिए और समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय कर दी। अप्रैल 2017 में सुकेश चंद्रशेखर को पता चला कि एएमएमके पार्टी के नेता टी.टी.वी. दिनाकरण अन्नाद्रमुक का चुनाव चिह्न् हासिल करने के लिए बेसब्र हैं। वह आईएएस अधिकारी श्रवण कुमार बनकर उनके पास गया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह चुनाव आयोग से चुनाव चिह्न् आवंटन के बारे में आदेश जारी करा सकता है।

इसके बाद अवैध तरीके से आदेश हासिल करने के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ। दिनाकरण ने सुकेश को दो करोड़ रुपए एडवांस के रूप में दिए जो 15 अप्रैल 2017 को हवाला चैनलों के माध्यम से चेन्नई से दिल्ली भेजे गए। उच्च न्यायलय ने 2019 में दिनाकरण और सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में धन शोधन कानून के तहत सुकेश पर आरोप तय किया था। इससे पहले उसी साल उसे गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह एक अन्य मामले में पहले से जेल में था।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News