आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार मामले में उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना भी लगाया
आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार मामले में उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना भी लगाया
- 53 गवाहों के साथ कोर्ट में पेश किए थे सबूत
- आश्रम की युवती के साथ कई बार किया बलात्कार
- गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने रेप केस दोषी ठहराया
डिजिटल डेस्क, सूरत। आसाराम के बेटे और बलात्कार के मामले में दोषी नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेशन कोर्ट ने 26 अप्रैल को 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। नारायण साईं को रेप के मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी माना था। पीड़िता ने नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में 53 गवाहों के साथ सभी जरुरी सबूत पेश किए थे। पीड़िता ने कोर्ट में बताया था कि नारायण साईं ने उसके साथ एक-दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस काम में नारायण साईं के आश्रम में रहने वाले सभी साधक-साधिकाओं ने भी मदद की थी।
बता दें कि आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ अक्टूबर, 2013 में पीड़िता के पिता ने शिकायज दर्ज कराई थी। पीड़ित बहनों में से छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि 2002 से 2005 के दौरान नारायण साईं ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के अनुसार, 1997 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में आसाराम ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में जो मेडिकल साक्ष्य कोर्ट में पेश हुए, उसके आधार पर ये भी साबित हो गया कि नारायण साईं ने संबंध स्थापित किए थे। इस मामले में नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में 52 से ज्यादा गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे।
एफआईआर दर्ज होने के बाद नारायण अंडरग्राउंड हो गया था और पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। दिसंबर, 2013 में नारायण को हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। नारायण साईं के खिलाफ आश्रम की एक युवती ने 6 अक्टूबर 2013 को बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद नारायण साईं ने इस मामले को दबाने के लिए थाना प्रमुख को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत भी दी थी। बाद में उस पुलिस अधिकारी से 5 करोड़ रुपये नकद और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
जब नारायण साईं की हरकतों का खुलासा हुआ तो उसकी पत्नी जानकी ने पति और ससुर के खिलाफ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। साईं की पत्नी जानकी ने शिकायत में कहा था कि नारायण हरपलानी से उसकी शादी 22 मई 1997 को हुई थी, लेकिन शादी के इस बंधन में बंधने के बाद भी उसके पति ने उसकी निगाहों के सामने कई महिलाओं से नाजायज संबंध कायम किए। इससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। यही नहीं जानकी ने ये आरोप भी लगाया था,नारायण साईं धर्म के नाम पर ढोंग करता है, उसने आश्रम की एक साधिका से अवैध संबंध बनाए। जब यह साधिका गर्भवती हो गई तो उसने मुझसे कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है।
Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram who was found guilty in a rape case by Surat Sessions Court, has been sentenced to life imprisonment. (file pic) pic.twitter.com/R80kNXo5v6
— ANI (@ANI) April 30, 2019