कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा- किसी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं
हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा- किसी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं
Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-10 12:00 GMT
हाईलाइट
- हिजाब और भगवा दोनों बंद
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब स्कूल-कॉलेजों में हिजाब और भगवा शॉल दोनों का उपयोग बंद करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे। पीठ ने कहा कि राज्य में शांति लौटनी जरूरी है और स्कूल और कॉलेज जल्द ही खुलने चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
(आईएएनएस)