केरल में विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस आतंकवादी को दोषी ठहराया

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम केरल में विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस आतंकवादी को दोषी ठहराया

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-14 19:00 GMT
केरल में विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस आतंकवादी को दोषी ठहराया
हाईलाइट
  • आईएस की गतिविधियां

डिजिटल डेस्क,  तिरुवनंतपुरम। केरल के एर्नाकुलम में एक विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएस की गतिविधियों में शामिल होने के एक मामले में आरोपी शाइबू निहार वी.के उर्फ अबू मरियम को दोषी करार दिया।

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।केरल पुलिस ने शुरूआत में आठ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ यूएपीए के तहत 6 नवंबर, 2017 को मामला दर्ज किया था और 1 जून 2018 को एनआईए द्वारा फिर से पंजीकृत किया गया था।

एनआईए ने कहा, जांच ने स्थापित किया है कि आरोपी शाइबू निहार ने आईएसआईएस / दाएश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से धन जुटाया और सह-आरोपियों को सीरिया की यात्रा के लिए प्रदान किया। शाइबू निहार को 9 अप्रैल, 2019 को कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। सजा का ऐलान 19 सितंबर को किया जाएगा।

 

 आईएएनए

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