जल्दबाजी में हुई अंधाधुंध गिरफ्तारी, जमानत मिलने में हो रही दिक्कत पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत: सीजेआई

राजस्थान जल्दबाजी में हुई अंधाधुंध गिरफ्तारी, जमानत मिलने में हो रही दिक्कत पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत: सीजेआई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-16 16:30 GMT
जल्दबाजी में हुई अंधाधुंध गिरफ्तारी, जमानत मिलने में हो रही दिक्कत पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत: सीजेआई

डिजिटल डेस्क, जयपुर। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने शनिवार को कहा कि जल्दबाजी में अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत हासिल करने में कठिनाई तक, विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जेलें ब्लैक बॉक्स हैं और कैदी अक्सर अनदेखे, अनसुने नागरिक होते हैं। उन्होंने 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को संबोधित करते हुए यह बात कही, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और शीर्ष अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल हुए।

इस दौरान सीजेआई ने कहा, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में, प्रक्रिया सजा है। जल्दबाजी में हुई अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत पाने में कठिनाई तक, विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें आपराधिक न्याय के प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्य योजना की आवश्यकता है। पुलिस का प्रशिक्षण और संवेदीकरण और जेल प्रणाली का आधुनिकीकरण आपराधिक न्याय के प्रशासन में सुधार का एक पहलू है। नालसा और कानूनी सेवा प्राधिकरणों को उपरोक्त मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे कितनी अच्छी मदद कर सकते हैं।

देश में बड़े पैमाने पर केस बैकलॉग पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति रमना ने जोर देकर कहा कि न्यायिक रिक्तियों को न भरना इसका प्रमुख कारण रहा है। रिजिजू ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि आजादी के 75वें वर्ष में देश भर की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ को छू रही है। 25 साल बाद क्या स्थिति होगी? लोग मुझसे कानून मंत्री के तौर पर पूछते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा: हम जज भी, जब हम देश से बाहर जाते हैं, तो एक ही सवाल का सामना करते हैं, कितने साल आप सभी को पेंडेंसी के कारण पता हैं। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है।आप सभी जानते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण कारण न्यायिक रिक्तियों को न भरना और न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करना है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इन सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश में हमेशा आगे है और उनका एकमात्र अनुरोध है कि सरकार को रिक्तियों को भरने के साथ-साथ बुनियादी ढांचा प्रदान करना होगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) सबसे अच्छा मॉडल है और यह एक सफलता की कहानी है और पिछले प्रधान न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के लिए एक सुझाव दिया गया था। सीजेआई ने आगे कहा, दुर्भाग्य से, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे नालसा पिछले साल लगभग दो करोड़ मुकदमेबाजी पूर्व मामलों और एक करोड़ लंबित मामलों का निपटारा कर रहा था।

प्रधान न्यायाधीश रमना ने उद्धृत किया कि 1,378 जेलों में 6.1 लाख कैदी हैं और वे वास्तव में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। उन्होंने कहा, जेल ब्लैक बॉक्स हैं। कैदी अक्सर अनदेखी, अनसुने नागरिक होते हैं। जेलों का विभिन्न श्रेणियों के कैदियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा जेलों में विचाराधीन कैदियों की अधिक आबादी है और भारत में 6.10 लाख कैदियों में से लगभग 80 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News