हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया झटका
हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया झटका
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। अनामत (पाटीदार) आंदोलन से अपनी पहचान बनाने वाले और कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
बता दें कि मेहसाणा के विसनगर में हुए दंगे में दोषी मानकर हार्दिक को 2 साल की सजा सुनाई गई है, हालांकि वो जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हार्दिक ने कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की थी, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सजायाफ्ता होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है।
Gujarat High court rejects Congress leader Hardik Patel"s plea seeking suspension of his conviction in a rioting case of 2015 in Mehsana. As per the Representation of the People Act, 1951, Hardik Patel won"t be able to contest the upcoming Lok Sabha Election due to his conviction pic.twitter.com/qmiuGwHMa3
— ANI (@ANI) March 29, 2019
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुजरात के जामनगर से चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। दरअसल, भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में 2015 के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी बनाए गए 17 लोगों में से कोर्ट ने 3 को दोषी ठहराया था, जबकि 14 को बरी कर दिया गया था।
मेहसाणा की विसनगर कोर्ट ने 2015 के इस दंगा केस में हार्दिक के अलावा लालडी पटेल को भी दोषी ठहराया है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के मुताबिक दागी नेता सजा के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी कानून के तहत राजद नेता लालू प्रसाद यादव के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है।