कर्नाटक में टले उपचुनाव, अयोग्य विधायकों पर SC के फैसले के बाद EC करेगा तारीखों का ऐलान
कर्नाटक में टले उपचुनाव, अयोग्य विधायकों पर SC के फैसले के बाद EC करेगा तारीखों का ऐलान
- कर्नाटक में चुनाव आयोग ने फिलहाल उपचुनाव टाल दिए हैं
- बागी विधायकों पर SC के फैसले के बाद आयोग उपचुनाव कराने का फैसला लेगा
- सुप्रीम कोर्ट में विधायकों के अयोग्यता मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में फिलहाल उपचुनाव टल गए हैं। चुनाव आयोग कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव कराने का फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट में विधायकों के अयोग्यता मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह कर्नाटक के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी उपचुनावों को फिलहाल टाल रहा है। दरअसल, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार से पहले जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने 17 असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने के बजाय उन्हें तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था।
इसके बाद इन 17 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। विधायकों की मांग थी कि उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। इसी के चलते चुनाव आयोग अब अयोग्य विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उपचुनाव की नई तारीखों का ऐलान करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होनी थी।
17 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद 15 सीटों पर ही उपचुनाव इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 17 अयोग्य विधायकों के मामले से अलग है। इसी के चलते इन दो सीटों पर चुनाव नहीं कराया जा रहा।
बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए उपचुनाव में जीतने के लिए कम से कम 6 विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत है। सत्तारूढ़ भाजपा के पास वर्तमान में 106 विधायकों का समर्थन है, जिसमें निर्दलीय विधायक एच. नागेश भी शामिल हैं।