चुनाव आयोग की घोषणा, 21 अक्टूबर को सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
चुनाव आयोग की घोषणा, 21 अक्टूबर को सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की मंगलवार को घोषणा की। आगामी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों और 51 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है।
एक्जिट पोल पर प्रतिबंध के अलावा, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी प्रिंट विज्ञापन को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हों।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, 48 की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा।
बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 17 राज्यों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है जिनके लिए भी वोटिंग 21 अक्टूबर को ही होगी।
इन 17 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। यह महाराष्ट्र के सतारा के दो संसदीय क्षेत्रों और बिहार के समस्तीपुर से अलग है। मतगणना 24 अक्टूबर को होनी है।
Also Displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would b prohibited during the period of 48hrs ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas
— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) October 15, 2019
Compendium of Instructions on Media Related Matters https://t.co/R3OHgULZRx
— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) October 15, 2019