दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तो में संशोधन वाली पत्रकार की याचिका को किया खारिज
चीनी जासूसी मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तो में संशोधन वाली पत्रकार की याचिका को किया खारिज
- गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुआ था पत्रकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर चीनी खुफिया अधिकारियों को गुप्त सूचना देने के आरोप में सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ, जिसने पिछले महीने स्वतंत्र पत्रकार को जमानत दी थी, जमानत की शर्त में संशोधन के लिए शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें अगले छह महीने तक हर महीने के पहले सोमवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली में कोविड के मामलों में गिरावट और संस्थानों के खुलने की प्रवृत्ति को देखते हुए अदालत ने कहा कि उसे शर्मा की स्थिति को संशोधित करने का कोई आधार नहीं मिला है। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी। शर्मा को 14 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) ने गिरफ्तार किया था और दिसंबर 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, 1 जुलाई, 2021 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जासूसी मामले से जुड़ी जांच के संबंध में मनी-लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में शर्मा को गिरफ्तार किया था।
सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद शर्मा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि वह तीव्र साइनस सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके लिए उनकी दो सर्जरी हुई हैं, जिससे उन्हें कोविड-19 संक्रमण का उच्च जोखिम है।
(आईएएनएस)