बैंक मानहानि मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत

बैंक मानहानि मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-12 03:06 GMT
बैंक मानहानि मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत
हाईलाइट
  • अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके चेयरमैन ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था
  • राहुल गांधी द्वारा नोटबंदी के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर दर्ज कराया गया मामला 

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने बैंक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक के बाद एक देश की अलग-अलग अदालतों में पेश होना पड़ रहा है। इस बार राहुल गांधी सहकारी बैंक और उसके चेयरमैन द्वारा लगाए गए आपराधिक मानहानि के मामले में 12 जुलाई को अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी। 

गुरुवार को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (ADCB) और उसके अध्यक्ष अजय पटेल द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में राहुल गांधी 12 जुलाई को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होंगे। 

कोर्ट में पेश होने से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, आज मैं अहमदाबाद में हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी और आरएसएस ने केस दर्ज करवाया है। मैं उन्हें (बीजेपी) मंच और अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस मंच के जरिए मैं उनके खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई को जनता के बीच ले जाऊंगा।

अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर करीब 745 करोड़ रुपये के कालेधन को सफेद कराने का आरोप लगाया था जिसको लेकर पिछले साल याचिकाकर्ताओं ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।

इस मामले में पिछली सुनवाई अप्रैल में हुई थी। तब कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मई को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन राहुल गांधी के वकील पंकज चाम्पानेरी ने अपील करते हुए कोर्ट से कहा, राहुल गांधी 27 मई को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए शांतिवन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोर्ट से अधिक समय की मांग की थी। इस मांग को कोर्ट ने स्वीकारते हुए राहुल और सुरजेवाला को 12 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था।
 

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