2021-22 में उपभोक्ता आयोगों को 145,956 शिकायतें मिलीं, 99,903 मामलों का हुआ निपटारा: केंद्र

नई दिल्ली 2021-22 में उपभोक्ता आयोगों को 145,956 शिकायतें मिलीं, 99,903 मामलों का हुआ निपटारा: केंद्र

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-22 17:00 GMT
2021-22 में उपभोक्ता आयोगों को 145,956 शिकायतें मिलीं, 99,903 मामलों का हुआ निपटारा: केंद्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उपभोक्ता आयोगों (कंज्यूमर कमीशन) में 2021-22 में कुल 145,956 शिकायतें मिलीं और उनमें से 99,903 का निपटारा कर दिया गया। संसद में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (7) में प्रावधान है कि प्रत्येक शिकायत का यथाशीघ्र निपटान किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत का फैसला हो। उन्होंने उन मामलों में यह तीव्र प्रक्रिया अपनाने की बात कही, जहां शिकायत के लिए वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, वहां शिकायत का निर्णय विपरीत पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और यदि इसके लिए वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता होती है तो पांच महीने के भीतर निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश हैं।

 

आईएएनएस

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