राहुल की नागरिकता पर SC ने कहा- कागज पर लिख देने से कोई विदेशी नहीं हो जाता

राहुल की नागरिकता पर SC ने कहा- कागज पर लिख देने से कोई विदेशी नहीं हो जाता

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-09 07:21 GMT

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में दोहरी नागरिकता को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसमें ये दावा किया गया था कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने पूछा कि आखिर आप कौन हैं ? याचिकाकर्ता ने जवाब देते हुए अपने परिचय दिया और कहा, मैं भारत का नागरिक हूं जो सामजिक कार्य के साथ-साथ राजनीति करता हूं। कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा आपको कैसे पता चल राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा, ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेज से खुलासा हुआ कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं और पीएम बनना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, कौन पीएम नहीं बनना चाहता है? क्या आप ऐसा अवसर ठुकरा देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सिर्फ किसी विदेशी कंपनी के दस्तावेज लाकर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। कागज पर लिख देने से कोई विदेशी नहीं हो जाता है। लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है। 

बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। लिहाजा उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन का नागरिक होने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से पूछा था, आपकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है। इस पर आप अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें। 

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