Relief in Visa Restrictions: केंद्र सरकार ने विदेशी छात्रों और कारोबारियों को भारत आने की इजाजत दी, केवल इन पर है रोक
Relief in Visa Restrictions: केंद्र सरकार ने विदेशी छात्रों और कारोबारियों को भारत आने की इजाजत दी, केवल इन पर है रोक
- कोविड-19 महामारी के कारण लगाई गई थी रोक
- मेडिकल वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे विदेशी
- हवाई और समुद्री रास्तों से आ सकेंगे लोग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध लगभग हटा चुकी है और अब सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्डधारकों को वीजा देने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनके अलावा विदेशी छात्र और कारोबारियों को भी भारत आने के लिए वीजा जारी किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने टूरिस्ट वीजा पर पाबंदी बरकरार रखी है।
गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरकार ने वीजा और यात्रा पाबंदियों में ग्रेडेड छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को भारत आने और भारतीय नागरिकों को देश से बाहर जाने में सुविधा होगी। कारोबार, कॉन्फ्रेंस, रोजगार, पढ़ाई, रिसर्च और इलाज के लिए वीजा दिए जाएंगे। सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इस निर्णय से विदेशी नागरिक भारत में व्यापार, सम्मेलनों, रोजगार, पढ़ाई, अनुसंधान और चिकित्सा उद्देश्यों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए आ सकेंगे।
पर्यटन वीजा पर अब भी रोक
हालांकि हवाई या जलमार्ग से पर्यटन वीजा पर प्रवेश करने को अनुमति नहीं दी गई है। इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार, किसी भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं। हालांकि, ऐसे सभी यात्रियों को क्वारंटाइन और अन्य स्वास्थ्य और कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHF) के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों में नए वीजा भारतीय मिशनों या डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं।
मेडिकल वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे विदेशी
गृह मंत्रालय के ताजा निर्देशों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा के अलावा सभी तरह के मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अटेंडेंट के साथ मेडिकल वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
हवाई और समुद्री रास्तों से आ सकेंगे लोग
सरकार ने सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशी नागरिकों को हवाई मार्ग या जल मार्ग से यात्रा के लिए अधिकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार ने विदेशियों को देश में प्रवेश देने के लिए चुनिंदा हवाई अड्डों और इमिग्रेशन चेक पोस्ट को इजाजत दी है। इसमें "वंदे भारत" मिशन के तहत संचालित उड़ानें, एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के अनुसार कोई भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान भी शामिल हैं।
कोविड-19 महामारी के कारण लगाई गई थी रोक
गौरतलब है कि महामारी के कारण विदेशी यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के हटने और प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों के प्रभावित होने पर सरकार का यह कदम इन सेक्टरों में जान फूंकने जैसा साबित होगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मंत्रालय ने इस साल फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के देश में आने और देश से बाहर जाने को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए थे। इसके बाद वीजा और विदेश यात्रा की मंजूरी देने वाला नोडल मंत्रालय एमएचए ने अब सभी प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का फैसला किया है।