बीबीए ने हाईकोर्ट से कहा, दिल्ली सरकार ने जनवरी से अब तक 200 से अधिक बाल मजदूरों को बचाया

देश बीबीए ने हाईकोर्ट से कहा, दिल्ली सरकार ने जनवरी से अब तक 200 से अधिक बाल मजदूरों को बचाया

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-27 11:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी में बाल मजदूरों के रूप में काम कर रहे 200 से अधिक युवाओं को बचाया है और छापेमारी अभियान जारी है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ के समक्ष बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) ने खतरनाक सामग्री से भरी बेहद छोटी इकाइयों में स्थित कारखानों में काम करने वाले बच्चों का मुद्दा उठाया।

याचिका 8 दिसंबर, 2019 की एक घटना के बाद दायर की गई थी, जब सदर बाजार में शहर की अनाज मंडी में एक इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 12 से 18 साल की उम्र के 12 बच्चों सहित 43 लोगों की मौत हो गई थी।

बीबीए का प्रतिनिधित्व करते हुए, एडवोकेट प्रभासहाय कौर ने अदालत को सूचित किया कि 11 जनवरी को प्रत्येक जिले में समितियों के गठन के आदेश के बाद से सरकार द्वारा 200 से अधिक बच्चों को बचाया गया है।

उन्होंने कहा कि एनजीओ द्वारा दायर की गई 183 शिकायतों में से अधिकांश को अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि 55 शिकायतें अनुत्तरित हो गई हैं। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने अदालत को सूचित किया कि पिछले आदेश के अनुसार मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।

उन्होंने दलीलों में कहा कि छापेमारी की प्रक्रिया जारी है और आगे की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। अनुरोध पर पीठ ने अनुमति दी और मामले को 4 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने जनवरी में कहा था कि इन इकाइयों में काम करने वाले बच्चे को बचाया जाना चाहिए और अदालत के 20 सितंबर, 2019 के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। बाल श्रम के मुद्दे को हल करने के लिए, दिल्ली सरकार को 2019 में एक समन्वय पीठ द्वारा कई निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

 (आईएएनएस)

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