असम NRC: 400 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स देखेंगे सूची से निष्कासित लोगों के मामले
असम NRC: 400 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स देखेंगे सूची से निष्कासित लोगों के मामले
- असम NRC की अंतिम सूची से 19 लाख 6 हजार 657 लोग हुए बाहर
- निष्कासित लोगों के मामले देखने के लिए असम सरकार 400 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स करेगी स्थापित
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की अंतिम लिस्ट शनिवार को जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। सूची से बाहर हुए लोगों के मामले देखने के लिए असम सरकार राज्य में करीब 400 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स स्थापित करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा, 200 ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है तथा सूची से निकाले गए लोगों के हितों के लिए 200 और ट्रिब्यूनल्स जल्द स्थापित किए जाएंगे।
बता दें कि, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं, जो एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों की अपील सुनते हैं। कृष्णा ने कहा, ये ट्रिब्यूनल याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, एनआरसी की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देते। ये लोग पहले फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) जा सकते हैं और एफटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी।