NCP प्रमुख शरद पवार को थप्पड़ मारने वाला शख्स 8 साल बाद गिरफ्तार

NCP प्रमुख शरद पवार को थप्पड़ मारने वाला शख्स 8 साल बाद गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-13 10:02 GMT
NCP प्रमुख शरद पवार को थप्पड़ मारने वाला शख्स 8 साल बाद गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार को आठ साल पहले थप्पड़ मारने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अरविंदर सिंह उर्फ हरविंदर सिंह को पकड़ लिया है। अरविंदर सिंह पर आरोप है कि साल 2011 में यूपीए सरकार के वक्त केंद्रीय मंत्री शरद को थप्पड़ मारा था। वर्ष 2014 में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश थी। 

नई दिल्ली जिले के डीसीपी ईश सिंघल ने  बताया, अरविंदर सिंह (36) दिल्ली के सरुप नगर इलाके का रहने वाला है। उसे मंगलवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। हमला करने के मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। अरविंदर पर पहला मामला एफआईआर नंबर 209 पर सन 2011 नई दिल्ली जिले के ही कनाट प्लेस थाने में दर्ज हुआ था। जबकि दूसरा मामला नई दिल्ली जिले के संसद मार्ग थाने में एफआईआर नंबर 112/12 पर जान से मारने की धमकी आदि देने की धाराओं में दर्ज किया गया था। दोनों ही मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी की कोई उम्मीद न देखते हुए अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

पुलिस के मुताबिक, 24 नवंबर, 2011 को नई दिल्ली जिले के कनाट प्लेस थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, आरोपी ने उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री रहे शरद पवार के ऊपर हमला बोल दिया था। साथ ही उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री पर हमले की घटना को नई दिल्ली नगर पालिक परिषद के कन्वेंशन हॉल में अंजाम दिया गया था।

पवार पर हमले के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। कोर्ट में केस-ट्रायल के दौरान आरोपी फरार हो गया। इसीलिए 29 मार्च, 2014 को पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रगति ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

डीसीपी ईश सिंघल ने कहा, आरोपी पर दूसरा मामला नई दिल्ली जिले के ही संसद मार्ग थाने में दर्ज था। उस मामले में आरोपी ने एक सिपाही पर हमला बोल दिया था। इतना ही नहीं आरोपी ने सिपाही को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रीति परेवा ने 24 अप्रैल, 2019 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अरविंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

जिला डीसीपी ने बताया, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कनाट प्लेस सब-डिविजन के सहायक पुलिस आयुक्त अखिलेश्वर स्वरूप यादव और मंदिर मार्ग थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में बनी मंदिर मार्ग थाने के दारोगा जय सिंह और हवलदार कुलदीप सिंह की टीम कई महीने से भागदौड़ में लगी हुई थी। तब यह सफलता मिली।

 

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