'मोदी उपनाम' मानहानि मामला: राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, चार अगस्त को सुनवाई
- 'मोदी उपनाम' मानहानि मामला
- मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को
- दो जजों की पीठ ने किया नोटिस जारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस सवाल पर नोटिस जारी किया कि क्या गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि गांधी संसद के चल रहे मानसून सत्र में शामिल नहीं हो सके और चुनाव आयोग कभी भी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा कर सकता है।
मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कानून के सवालों और मामले से जुड़े तथ्यों पर अदालत की सहायता के लिए कम से कम 10 दिन का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
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