ईडी ने छत्तीसगढ़ फिरौती मामले में जब्त की 152 करोड़ रुपये की संपत्ति

  • चल और अचल संपत्तियों को किया कुर्क
  • सभी प्रतिवादियों को एक अवसर
  • जबरन वसूली अपराध से अर्जित की आय

Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-22 03:42 GMT
ED Seizes properties worth Rs 152 Cr in Chhattisgarh extortion case
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हाल ही में 152,31,52,432 रुपये की चल और नब्बे अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसियासूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और समीर विश्नोई आईएएस के लाभकारी स्वामित्व में हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कोयले, लोहे के छर्रो आदि की आवाजाही पर अवैध उगाही से संबंधित एक पीएमएलए मामले के संबंध में की गई थी।

ईडी ने कहा, इस संबंध में एक मूल शिकायत 5 जनवरी, 2023 को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) के समक्ष दायर की गई थी। सभी प्रतिवादियों को एक अवसर प्रदान करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) ने संपत्तियों की ईडी की कुर्की की पुष्टि की। ईडी की जांच से पता चला है कि इस जबरन वसूली रैकेट में 540 करोड़ रुपये के अपराध की आय अर्जित की गई थी और इसका उपयोग राजनीतिक खर्चो, बेनामी संपत्तियों के निर्माण और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था।

ईडी ने इक्यासी अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (अधिनिर्णय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई संलग्न या जमी हुई संपत्तियों का कब्जा लेना) नियम, 2013 के अनुसार दस अचल संपत्तियों को खाली करने का नोटिस जारी किया है।

इससे पहले ईडी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, भिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव, भिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, सूर्यकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की 68.88 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क करने के दो अस्थायी आदेश भी जारी किए थे। ईडी ने इस घोटाले में एक और विधेय अपराध की फाइलिंग पर भी ध्यान दिया है और आगे की जांच चल रही है।

आईएएनएस

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