कोलकाता कांड: आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और 4 इंटर्न को सियालदह कोर्ट ले गई सीबीआई
- संदीप घोष और 4 इंटर्न को सियालदह कोर्ट ले गई CBI
- मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट
- एफआईआर में राज्य की देरी ठीक नहीं: कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई है। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। डॉक्टर के साथ हुई इस वारदात को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। मामले में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देश की सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों की अंतरिम सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले 20 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस मामले पर सुनवाई की थी।
आपको बता दें सीबीआई आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और 4 इंटर्न को सियालदह कोर्ट ले गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जांच एजेंसी उन्हें कोर्ट क्यों ले गई। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी, इस पर कोर्ट ने घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई कोर्ट को 23 अगस्त शाम पांच बजे तक मंजूरी देने के निर्देश दिए है।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने शव बरामद होने के बाद एफआईआर में हुई देरी को लेकर राज्य को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा कि वे सार्वजनिक अस्पतालों में मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ बैठक करें।