मणिपुर हिंसा: मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा
- इंटरनेट को लेकर मणिपुर सरकार ने लिया बड़ा फैसला
- मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा
- मणिपुर में नहीं रहा हिंसा का विवाद
डिजिटल डेस्क,इंफाल। मणिपुर सरकार ने गुरुवार को मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को अगले पांच दिनों के लिए यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह कदम तब उठाया गया है, जब मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि सरकार अगले कुछ दिनों में प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी।
सिंह ने पिछले सप्ताह एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से धैर्य रखने की मांग की थी। पिछले महीने छात्रों के आंदोलन के बाद मणिपुर सरकार ने 143 दिनों के बाद प्रतिबंध हटने के दो दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया था और प्रत्येक पांच दिनों के बाद प्रतिबंध को बढ़ाया गया था।
गुरुवार को गृह विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया कि प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है।"
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने 25 अक्टूबर को "रिपोर्ट दी थी कि अभी भी सुरक्षा बलों के साथ जनता के टकराव, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर भीड़ के प्रयास और पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाओं की रिपोर्टें हैं।"
अधिसूचना में कहा गया है, "राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक लोगों के मंसूबों और गतिविधियों को विफल करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और जीवन के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए, प्रसार को रोककर सार्वजनिक हित में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है।"
3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर बार-बार प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इसे 23 सितंबर को बहाल कर दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक लड़की सहित दो युवा लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें प्रसारित होने पर छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प होने के बाद 26 सितंबर को इसे फिर से प्रतिबंधित करना पड़ा।
आईएएनएस
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