सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए इमरान, कोर्ट ने कहा उनके साथ न्याय नहीं हुआ
इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पार्टी पीटीआई द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल रहें।.पीठ ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि पीटीआई चीफ की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। चीफ जस्टिस बंदियाल ने सख्त लहजे में कहा, 'इमरान खान को एक घंटे में कोर्ट के सामने पेश करें। आप किसी को अदालत से ऐसे कैसे उठा सकते हैं। ये तो अदालत का अपमान है। बाकी मामला बाद में सुनेंगे।'
इमरान की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
कोर्ट ने कहा कि इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर एनएबी ने न्यायपालिका की तौहीन की है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि कोर्ट में इस तरह का कदम उठाने से डर का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने एनएबी जांच एजेंसी से पूछा है कि इस तरह कैसे किसी को कोर्ट से गिरफ्तार किया जा सकता है? कोर्ट ने एक घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इमरान को गिरफ्तार करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने खुद कोर्ट में समर्पण कर दिया है तो उसे गिरफ्तार करने का क्या अर्थ है? ऐसे तो आने वाले समय में जस्टिस के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं समझेगा। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि इमरान को गिरफ्तार करने से पहले रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी चाहिए थी। तीन जजों की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने एनएबी को फटकार लगाते हुए कहा कि एनएबी काफी लंबे समय से ऐसा कर रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसे गिरफ्तार करना गलत है। इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए।