Sushant Case: अब सुशांत की बहन ने दिवंगत अभिनेता के लिए न्याय मांगा
Sushant Case: अब सुशांत की बहन ने दिवंगत अभिनेता के लिए न्याय मांगा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने भाई के लिए न्याय की मांग करते हुए कहा है कि सत्य की जीत होनी चाहिए। उनके पिता के.के. सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में कुछ दिनों पहले अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित छह लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।
श्वेता की इंस्टाग्राम पोस्ट में सुशांत की वह तस्वीर भी थी, जो उनके पटना स्थित घर पर रखी गई है। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा है, अगर सच्चाई मायने नहीं रखती, तो कभी कुछ नहीं मायने रखेगा।
सुशांत सुसाइड केस: एक्टर के पिता ने रिया के खिलाफ दर्ज कराई FIR
राजीव नगर पुलिस थाना प्रभारी योगेंद्र रविदास ने मंगलवार को कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के.के. सिंह ने रिया सहित छह लोगों पर सप्ताहांत में दर्ज कराई, और अपनी शिकायत (एफआईआर संख्या 241/20) में उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
श्वेता ने एफआईआर में यह भी उल्लेख किया है कि, सुशांत ने अपनी बहन को फोन किया और उसे बताया कि रिया ने उसे पागल साबित करने के लिए मीडिया को कुछ मेडिकल रसीदें दिखाने को लेकर धमकी दी थी, जिसके बाद कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा।
पहले यह बताया गया कि सुशांत का अवसाद का इलाज चल रहा था। वहीं रिया ने भी इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक खुले पत्र में दिवंगत अभिनेता की प्रेमिका होने की बात स्वीकार की थी और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
पटना सेंट्रल जोन के आईजी संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया, सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा दायर कराई गई एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 340, 341, 380, 406, 420 और 306 के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
सुशांत के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद, पटना पुलिस की चार सदस्यीय टीम मंगलवार को मुंबई में रिया और अन्य आरोपियों से पूछताछ करने के लिए पहुंची। इनमें रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती और बिजनेस पार्टनर श्रुति मोदी शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406,420, 306 और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।