कोर्ट ने रोमन पोलांस्की मामले का प्रतिलेख जारी करने का आदेश दिया
हॉलीवुड कोर्ट ने रोमन पोलांस्की मामले का प्रतिलेख जारी करने का आदेश दिया
डिजिटल डेस्क, लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा दस्तावेज का खुलासा करने पर अपनी आपत्ति वापस लेने के एक दिन बाद तीन न्यायाधीशों के एक पैनल ने रोमन पोलांस्की मामले में एक प्रतिलेख जारी करने का आदेश दिया है।
वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजक 45 साल पुराने बलात्कार के मामले पर नई नजर से पुनर्विचार कर रहे हैं।
दो लेखकों, सैम वासन और विलियम रेम्पेल ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह 1977 में पोलांस्की के खिलाफ मामले की जांच करने वाले सेवानिवृत्त अभियोजक रोजर गनसन की 2010 की पूछताछ की प्रतिलिपि सामने लाएं। पोलांस्की 1978 में फ्रांस चला गया। इसके कुछ समय पहले ही 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में उसे सजा होने वाली थी। वह तब से फरार है।
वैराइटी ने आगे कहा कि पोलांस्की और उनके समर्थकों ने अक्सर तर्क दिया है कि न्यायाधीश लॉरेंस रिटेनबैंड अपने 90-दिन के मनोरोग मूल्यांकन की सजा देने के वादे से मुकर गए।
2008 की डॉक्यूमेंट्री रोमन पोलांस्की: वांटेड एंड डिजायर्ड के लिए गनसन का साक्षात्कार लिया गया था, जिसने मामले की जांच की थी। वैराइटी के अनुसार, उन्होंने 2010 में तीन दिनों के लिए बंद दरवाजों के पीछे भी गवाही दी, क्योंकि पोलांस्की के बचाव पक्ष के वकील मामले को खारिज करने की मांग कर रहे थे।
गनसन ने रिटेनबैंड पर अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके अपने सुपरवाइजरों ने उन्हें मामले से न्यायाधीश को हटाने की कोशिश करने से रोका। डीए के कार्यालय ने पहले गनसन प्रतिलेख जारी करने का विरोध किया और पोलांस्की के मामले को खारिज करने या अनुपस्थिति में सजा देने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई।
वैराइटी द्वारा एक्सेस किए गए अपने हालिया आदेश में, अपील अदालत ने डीए के उलटफेर पर ध्यान दिया, हम सहमत हैं कि सशर्त बयान प्रतिलेख को सील रहने के लिए कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है।
अदालत ने 2009 से अपने स्वयं के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें अपील अदालत ने निचली अदालत से पोलांस्की मामले में कदाचार के आरोपों की जांच करने का आग्रह किया।
पोलांस्की के वकील, हारलैंड ब्रौन ने कहा कि प्रतिलेख जारी होने के बाद वह मामले को सुलझाने के अपने प्रयास फिर से शुरू कर सकते हैं।
आईएएनएस
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