दिल्ली आबकारी नीति मामला: दिल्ली सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका, ईडी की याचिका पर 17 फरवरी तक पेश होने का दिया आदेश
- केजरीवाला आबकारी नीति मामले पर कोर्ट से झटका
- 17 फरवरी पेश होने का दिया समन
- ईडी ने कोर्ट में दायर की थी याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 5 समन जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वह ईडी के समाने उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने इन सभी समन को गैरकानूनी बताया था। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ईडी ने कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल जनसेवक हैं और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसका वे पालन नहीं कर रहे हैं।
फैसले पर आप ने दिया ये बयान
आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले पर कहा है कि वह कोर्ट के समन का अध्ययन कर रही है और कानून के हिसाब से ही अगले कदम उठाएगी। पार्टी का कहना है कि वह कोर्ट को ये बताएगी कि ईडी द्वारा भेजे गए पांचों समन कैसे गैरकानूनी थे। बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था। इसके बाद दूसरा समन 21 दिसंबर, तीसरा समन 3 जनवरी, चौथा 13 जनवरी को और पांचवा 31 जनवरी को जारी किया था। बता दें कि आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं।
आप ने ईडी पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप
वहीं इससे पहले दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ईडी ने मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन भी लोगों ने बयान दिए वो दबाव में दिए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, केंद्र की मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है।