Seoni News: थोक सब्जी मण्डी से बेदखल होंगे फुटकर विक्रेता, लाइसेंसियों को भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस

  • मंडी प्रशासन ने दी तीन दिन की मोहलत, सब्जी व्यापारी संघ पहुंचा कलेक्ट्रेट
  • नोटिस सब्जी व्यापारियों को अतिक्रमणकारी की संज्ञा दी जाकर तामील किए गए हैं
  • कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (2) के प्रावधानों के विपरीत है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-25 08:32 GMT

Seoni News: नागपुर रोड स्थित थोक फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण में बड़ी संख्या में दुकान लगाकर फुटकर सब्जी बेचने वालों को मंडी प्रशासन ने बेदखल करने की तैयारी कर ली है। मंडी प्रशासन द्वारा लगभग पौन सैकड़ा लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें सिवनी सब्जी व्यापारी संघ के करीब आधा सैकड़ा लाइसेंसी थोक विक्रेता भी शामिल बताए जा रहे हैं।

मंडी प्रशासन का नोटिस मिलने व अतिक्रमणकारी बताए जाने पर सब्जी व्यापारी संघ सकते में आ गया है। संघ के पदाधिकारी व सदस्य एकत्र होकर गुरुवार को कलेक्टर संस्कृति जैन से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंच गए थे। हालांकि संभागायुक्त के प्रवास के चलते उनकी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपा गया है।

सब्जी व्यापारी संघ ने कृषि उपज मंडी समिति सिवनी के सचिव को भी एक पत्र सौंपा है, जिसमें हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला दिया गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने वालों में सिवनी सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष दौलत राम सेवलानी, सचिव शफीक खान, मंशाराम जंघेला, भगवान दास देवानी, राजेश कश्यप, महावती बाई परते, सिराज राइन, रियाज खान, सब्बू खान आदि मौजूद रहे।

क्या है नोटिस में

मंडी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए नोटिस में मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक व आंचलिक कार्यालय जबलपुर के संयुक्त संचालक के पत्र का हवाला देते हुए तीन दिन में मंडी परिसर से अतिक्रमण हटाने को कहा है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अतिक्रमण किए जाने से प्रांगण में विपणन व्यवस्था बाधित हो रही है तथा आवागमन में असुविधा हो रही है।

संघ बोला नोटिस प्रावधानों के विपरीत

मंडी सचिव को सौंपे पत्र में सब्जी विक्रेता संघ ने कहा है कि जो नोटिस सब्जी व्यापारियों को अतिक्रमणकारी की संज्ञा दी जाकर तामील किए गए हैं, वो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (2) के प्रावधानों के विपरीत है।

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