लोक अदालत शिविर आज,15 कलस्टर एवं 10 न्यायिक खण्डपीठ गठित

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-05 05:24 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश भावना साधौ के मार्गदर्शन में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत विवाद एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए शनिवार 05 अगस्त को लोक अदालत शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिले में 15 क्लस्टर एवं 10 न्यायिक खण्डपीठ का गठन किया गया है। जिला न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने समाधान आपके द्वार योजना के बारे में बताया कि उक्त योजना अंतर्गत न्यायालय में लंबित विचाराधीन प्रकरणों, राजस्व न्यायालयों व अधिकारियों के समक्ष लंबित राजस्व विभाग के मामलों व विवादों, जिनमें नामांतरण, बंटवारा, सीमाकंन, जल व मार्ग के अधिकार से संबंधित विवादों, विद्युत विभाग के विद्युत चोरी, विद्युत कनेक्शन संयोजन एवं विच्छेद, बिल की राशि, विद्युत मीटर की गति से संबंधित मामलों व विवाद, वन विभाग अंतर्गत वन अधिनियम से संबंधित विवाद व मामले, जो कि न्यायालय या वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष लंबित है।

पुलिस विभाग के सभी थाना स्तर पर दर्ज अदम चौक रिपोर्ट से संबंधित मोटरयान अधिनियम की धारा 200 के तहत शमनीय मामलों व राजीनामा योग्य अपराधों, जिले की सभी नगर पालिकाओं में जलकर, विद्युत कर, संपत्तिकर, नल कनेक्शन आदि से संबंधित विवादों व मामलों का निराकरण किया जाएगा। पन्ना, अजयगढ, धरमपुर, बृजपुर, मडला, देवेन्द्रनगर, ककरहटी, गुनौर, सलेहा, अमानगंज, सुनवानीकला, सिमरिया, पवई, शाहनगर व रैपुरा कलस्टर तथा जिला न्यायालय पन्ना, तहसील न्यायालय पवई एवं अजयगढ में गठित कुल 10 न्यायिक खण्डपीठों में लोक अदालत शिविर आयोजित कर समझौते, राजीनामे व सुलह के माध्यम से विवाद एवं मामलों का निराकरण किया जाएगा। सचिव श्री पाटीदार ने आम जनता से अनुरोध किया है कि लोक अदालत शिविर में विवाद व मामले से संबंधित आवेदन लंबित होने पर संबंधित निकटवर्ती क्षेत्र में गठित क्लस्टर में विभागवार पीठासीन अधिकारियों के कार्यालय में पहुंचकर निराकरण जरूर करवाएं।

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