Panna News: जमीनी बुराई के विवाद के चलते महिला व उसकी बडी बहिन पर हमला, कुल्हाडी के हमले से घायल हुई बहिन अस्पताल में उपचार के लिए कराई गई भर्ती

  • जमीनी बुराई के विवाद के चलते महिला व उसकी बडी बहिन पर हमला
  • कुल्हाडी के हमले से घायल हुई बहिन अस्पताल में उपचार के लिए कराई गई भर्ती

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-23 05:49 GMT

Panna News: अमानगंज थाना के ग्राम बरबसपुरा में जमीनी बुराई के विवाद में 23 वर्षीय महिला तथा उसकी बडी बहिन के साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। फरियादिया महिला श्रीमती संगीता प्रजापति पति सुनील प्रजापति उम्र 23 वर्ष निवासी बांदकपुर में घटना को लेकर पुलिस को बताया कि उसका मायका बरबसपुरा है। माता-पिता ने उसे तथा बडी बहिन रेखा को बरबसपुरा में घर बनाने के लिए जमीन दी है जिसमें मकान बनवाकर रह रही है। 20 नवम्बर को अपनी जमीन में पिलर बनवा रही थी जहां पर बगल में सुखदेव प्रजापति व दयाराम प्रजापति की जमीन है जो दोनों जमीन की बुराई के चलते आकर बोले कि हमारे दरवाजे के सामने पिलर नहीं बनने देगे तो मैंने काम बंद कर दिया इसके बाद अगले दिन दिनांक 21 नवम्बर को करीब 10 बजे मैं और बडी बहिन बारी वाले घर में सोने जा रही थी जैसे ही सुखदेव के घर पहुंची तो सुखदेव अपने दरवाजे पर कुल्हाडी लिए व दयाराम डण्डा लिए बैठा था।

यह भी पढ़े -बहेरा में खडा हो रहा हीरा चाल का पहाड़, सकरिया से पन्ना लाइन के लिए हो रही खुदाई, ग्रेवल का अवैध परिवहन जारी

दोनों लोग मुझे गालियां देते हुए बोले कि यदि मेंरे घर के सामने घर बनाया तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देगें। मैंने दोनो को गालियां देने से मना किया तब दयाराम ने मुझ पर डण्डा मारा जो घुटने लगा सुखदेव ने बडी बहिन रेखा को कुल्हाडी मारी जो उसके सिर पर लगी दोबारा कुल्हाडी मारी वह भी सिर पर लगी। खून निकलने लगा तथा जमीन पर गिर गई ओर बेहोश हो गई। हल्ला सुनकर मेरा भाई अनिल पति सुनील एवं मोहल्ले के तिलक सिंह आए जिन्होंने मुझे व मेरी बहिन को बचाया। दोनों लोग कह रहे थे कि हम चाहे जेल भोग लेंगे लेकिन तुम्हे जिंदा नही छोडेगें। घटना के बाद सूचना पर डायल 100 पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से घायल बहिन को अमानगंज भर्ती कराया गया जहां से उपचार के बाद बडी बहिन को जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगणंों दयाराम एव सुखदेव प्रजापति के विरूद्ध बीएनएस एक्ट की धारा 296, 115(2), 118(1), 351(2), 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना मेें लिया गया है। 

यह भी पढ़े -सिद्धचक्र महामंडल विधान का चौथा दिन, तीर्थकर का दिव्य उपदेश है जैन धर्म में समवरण: विनिश्चल सागर जी महाराज

Tags:    

Similar News