पन्ना: विज्ञापन होर्डिंग्स के उपयोग के संबंध में निर्देश, स्थानीय निकाय की लेना होगी अनुमति
- विज्ञापन होर्डिंग्स के उपयोग के संबंध में निर्देश
- स्थानीय निकाय की लेना होगी अनुमति
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान विज्ञापन होर्डिंग्स के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत किसी भी प्रकार के अनाधिकृत केंट आउट, बैनर, पोस्टर-फ्लैक्स, झंडियां और अन्य प्रचार सामग्रियां लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा निर्वाचन अवधि में सभी वैध व अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति अथवा अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही विज्ञापन के लिए कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति के लिए मुक्त रहेंगे। 70 प्रतिशत में न्यूनतम 10 प्रतिशत स्थल निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करना होगा। इनसे आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित किया जा सकेगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन एजेंसी, अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों से विज्ञापन के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जाएगी। जिला मुख्यालय में महेन्द्र भवन के दो होर्डिंग्स स्थान शासकीय विज्ञापनों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत प्रदान की जाएगी।
दो चरणों में जारी होगी अनुमति
स्थानीय निकाय द्वारा अनुमतियां दो चरणों में जारी की जाएगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन ल?ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारंभ होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनैतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को अनुमति मिलेगी। किसी भी राजनैतिक विज्ञापन के लिए अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, संपत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।