मारपीट के आरोपी को कारावास एवं जुर्माना
Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-24 10:40 GMT
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना में दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई में सजा सुनाई गई है अभियुक्त गजेन्द्र सिंह को आईपीसी की धारा ३२३ के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण अजयगढ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बोरी चौकी से अंतर्गत ग्राम करोैदी का है अभियोजन घटना अनुसार फरियादी ट्रैक्टर में हवा भरवाने के लिए करौदी दिनांक ०३ मार्च २०१८ को पहँुचा था जहां पर उसने टै्रक्टर चालक से कहकर अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के घर के सामने टै्रक्टर खडा कर दिया जिसको लेकर आरोपी द्वारा विवाद करते हुए फरियादी के साथ मारपीट की थी। घटना प्रकरण की सुनवाई न्यायालय द्वारा की गई और दोषी पाते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई गई।