ककरहटी में जघन्य हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-01 06:59 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना जिले के ककरहटी कस्बा में डेढ़ साल पूर्व २९-३० जनवरी की रात्रि को चाकू मारकर की गई जघन्य हत्या की घटना के मामले में दोषी पाए गए आरोपी आशीष कुमार वर्मा को आईपीसी की धारा ३०२ के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाने का फैसला जिला न्यायालय पन्ना स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया के न्यायालय में सुनाया गया है। अभियोजन घटना अनुसार घटना को लेकर दिनांक ३० जनवरी २०२१ को ककरहटी चौकी में फरियादी सुनील कुमार चौबे द्वारा सूचना दी की गई कि सुबह ०७ बजे जब वह सोकर उठा तो चौबे मोहल्ला स्थित सुन्दरलाल धोबी के घर के समीप हैण्डपम्प के पास रामेश्वरी उर्फ राकेश चतुर्वेदी रास्ते में मृत पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन में चाकू फंसी थी मँुह एवं कपड़ो में खून लगा हुआ है। वहीं पर दो ऊनी टोपा, एक मोबाइल पड़ा हुआ है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।

घटना पर पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहँुचकर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम करवाया गया तथा आईपीसी की धारा ३०२ के तहत थाना कोतवाली पन्ना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस विवेचना के दौरान मोबाइल और ऊनी टोपा के पहचान के आधार पर संदेही आशीष कुमार वर्मा उम्र ३४ वर्ष निवासी नालापार ककरहटी को दस्तयाब कर पुलिस अभिरक्षा ेमें लेकर पूँछताछ की गई। संदेही द्वारा मृतक रामेश्वरी उर्फ राकेश चतुर्वेदी की हत्या किया जाना कबूल किया गया। संबधित प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विवेचना पूरी कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय पन्ना के कोर्ट में पूरी हुई। प्रकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार साक्ष्यो गवाहो के कथनो से आरोपी और हत्या से संबधित आरोप प्रमाणित पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। शासन पक्ष की ओर से प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा पैरवी की गई।

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