आधार निर्माण और सुधार कार्य के केन्द्र संचालन के दिशा-निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-07 06:21 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। यूआईडीएआई दिल्ली तथा एमपीएसईडीसी भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता हैए वह पूर्णत: अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाये अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं।आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

आधार का पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्क है। इसके पश्चात बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, उंगली के निशान, आंख की रेटिना आदि के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबरए पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये तथा ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता हैए तो वह अवैध है। आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना, रजिस्टर पंजी संधारित होना जिसमें हितग्राहियों की डिटेल जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है। आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रसीद में दी गयी जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। आवेदक या पीडित व्यक्ति यूआईडीएआई दिल्ली के मेल आईडी पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित उपखण्ड राजस्व अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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