रेत उत्खनन पर तीन माह के लिए लगी रोक, ठेकेदार को चेक पोस्ट लगाने की अनुमति भी की गई निरस्त
डिजिटल डेस्क, पन्ना। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में मानसून काल प्रारंभ हो जाने के चलते कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्रा द्वारा जिले में संचालित समस्त रेत खदानो में रेत उत्खनन के कार्य को ०१ जून २०२३ से ०१ अक्टूबर २०२३ तक तीन माह की अवधि तक के लिए रोक लगाये जाने के आदेश जारी कर दिए गए है इसके साथ ही अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन एवं रोकथाम के लिए विभागीय प्रस्ताव अनुसार रेत खदान ठेेेकेदार की मांग पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाने संबधी शर्तो के अधीन दी गई अनुमति को भी कलेक्टर से प्राप्त अनुमोदन पर अनुमति निरस्त किये जाने का आदेश खनिज अधिकारी पन्ना रवि पटेल द्वारा आज दिनांक ३० जून २०२३ को जारी कर दिया गया है।
जानकारी के लिए आदेश में बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निर्देशों के अनुसार वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि १५ जून से ०१ अक्टूबर निर्धारित रहती है। संचालक भौमकी एवं खनिक्रम भोपाल के निर्देश पत्र दिनांक ०८ जून २०१६ में स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अर्थारिटी सिया के पत्र दिनांक १४ जून २०१९ के द्वारा रेत खदान १५ जून से ०१ अक्टूबर तक रेत उत्खनन के रोक लगाने के संबध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। ३० जून २०२३ या अत्याधिक वर्षा होने से जो पूर्व में हो से वर्षा काल मानसून सत्र मनाते हुए रेत खदानो में खनन कार्य बंद करवाये जाने का प्रावधान है।